एक दूल्हा और दो दुल्हन, पत्नी ने अपने पति और प्रेमिका की शादी करवाई, खुद ने भी लिए दोबारा फेरे
पति-पत्नी के बीच अगर कोई तीसरा आ जाए तो दंपती के बीच झगड़ा होना जायज है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक पत्नी ने अपने पति की उसकी प्रेमिका से शादी करवा दी। इतना ही नहीं उस महिला ने एक बार फिर अपने पति के साथ सात फैरे भी लिए। दरअसल, बगडोल गांव निवासी अनिल पैंकरा सीआरपीएफ का जवान है।
वह बनारस में पोस्टेड है। चार साल पहले उसकी शादी पास के गांव में हुई थी। इसके बाद गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी अनिल को प्रेम हो गया। अनिल और आंबा कार्यकर्ता के बीच का प्रेम संबंध गांव में चर्चा का विषय बन गया था। जब भी अनिल छुटि्टयों में गांव आता तो वो अपना ज्यादा वक्त अपनी प्रेमिका के साथ बिताता था, यह देख अनिल की पत्नी ने उससे कहा- ऐसे रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसके बाद पत्नी की रजामंदी होने पर परिवार और समाज की बैठक हुई। शनिवार को फिर से अनिल की शादी करा दी गई। इसके लिए मंडप सजा, रिश्तेदार बुलाए गए। पूरे गांव के सामने अनिल से दूसरी शादी की। मंडप पर विवाह के वक्त अनिल की पत्नी और प्रेमिका दोनों सज संवरकर बैठे थे। मंडप में एक दूल्हा और दो दुल्हन नजर आए।
यह शादी गैरकानूनी
सरपंच ललित ने बताया कि पहली पत्नी से अनिल को संतान नहीं हो रही थी। इस कारण उसकी दूसरी शादी कराई है। अधिवक्ता रामप्रकाश पांडेय ने कहा- हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत यह शादी गैरकानूनी है।
वह बनारस में पोस्टेड है। चार साल पहले उसकी शादी पास के गांव में हुई थी। इसके बाद गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी अनिल को प्रेम हो गया। अनिल और आंबा कार्यकर्ता के बीच का प्रेम संबंध गांव में चर्चा का विषय बन गया था। जब भी अनिल छुटि्टयों में गांव आता तो वो अपना ज्यादा वक्त अपनी प्रेमिका के साथ बिताता था, यह देख अनिल की पत्नी ने उससे कहा- ऐसे रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसके बाद पत्नी की रजामंदी होने पर परिवार और समाज की बैठक हुई। शनिवार को फिर से अनिल की शादी करा दी गई। इसके लिए मंडप सजा, रिश्तेदार बुलाए गए। पूरे गांव के सामने अनिल से दूसरी शादी की। मंडप पर विवाह के वक्त अनिल की पत्नी और प्रेमिका दोनों सज संवरकर बैठे थे। मंडप में एक दूल्हा और दो दुल्हन नजर आए।
यह शादी गैरकानूनी
सरपंच ललित ने बताया कि पहली पत्नी से अनिल को संतान नहीं हो रही थी। इस कारण उसकी दूसरी शादी कराई है। अधिवक्ता रामप्रकाश पांडेय ने कहा- हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत यह शादी गैरकानूनी है।
